
रांची: झारखंड के ओऱमांझी इलाके में हुए सूफिया परवीन हत्याकांड में, उम्रकैद की सजा और 95-95 हजार रुपये का जुर्माना सुनाई गई है। दोषी करार देने पर अगले एक-एक साल की सजा और आरोपियों को काटनी की सजा भी होगी। दोनों आरोपी बेलाल और अफसाना पति-पत्नी हैं। उन्होंने साल 2021 में सूफिया परवीन की हत्या कर दी थी, जिसकी जब्ती लाश ओरमांझी के जंगल में मिली थी।
अदालत ने मामले में दोषी करार देने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई, जो समाज में सनसनी फैलाई थी। पुलिस के अनुसार, सूफिया की हत्या अवैध संबंध के कारण हुई थी, जिसका आरोप बेलाल पर था। उसने अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए सूफिया से अवैध संबंध बनाने की कोशिश की थी, जिससे गुस्से में आकर उसने सूफिया की हत्या कर दी थी।
आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए काफी दबाव था, जिसके बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया। दोनों को सजा सुनाने के बाद परिजनों ने संतोष जाहिर किया है।