बंधु तिर्की की सजा के खिलाफ याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई

a130.jpeg

 रांची: पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की  की आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा के खिलाफ याचिका पर 10 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति केस में 3 साल की सजा होने के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई थी। गौरतलब है कि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से समय मांगा गया था। 

गौरतलब है कि आय के अधिक संपत्ति केस में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोट ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई थी। पूर्व मंत्री पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बंधु तिर्की को 6.28 लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। 

गौरतलब है कि सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। 16 जनवरी 2019 को चार्जशीट फाइल की गई। सीबीआई की ओर से तात्कालीन एसपी व जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही और रांची के तात्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का सहित 21 लोगों की गवाही हुई। बचाव पक्ष ने 5 गवाही दर्ज कराई। बंधु तिर्की, मधु कोड़ा कार्यकाल में मंत्री थे। 

Post a Comment

Previous Post Next Post
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement

Contact Form