कन्नौज: 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों संबंधी कार्यशाला सम्पन्न




कन्नौज, बृजेश चतुर्वेदी:  जिला मजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में प्रातः 07 बजे से 10ः30 बजे तक आयोजित नए कानून (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं भारतीय सक्ष्य अधिनियम) के संबधं में बैठक/कार्यशाला सम्पन्न हुई। कार्यशाला के प्रथम सत्र के दौरान तरूण कुमार, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं सुवाष, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट की भूमिका एवं संबंधित धाराओं के बारे में विस्तार से बताया तथा द्वितीय सत्र के दौरान नवीन चन्द्र दुबे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रणजीत बहादुर सिंह, सहायक  अभियोजन अधिकारी ने उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय (फौजदारी) के कार्य, साक्ष्य एवं प्रकिया के संबधं में विस्तृत जानकारी दी। 
जिलाधिकारी ने कहा कि 01 जुलाई 2024 से नए कानून-दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय दण्ड संहिता-1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया जायेगा। उन्होने बताया कि नए कानून लागू होने पर कई धाराओं में बदलाब किया गया है। *जिसमें मुख्यता पूर्व में धारा 144 सी0आर0पी0सी0 की जगह धारा-163 बी0एन0एस0एस0 लगाई जायेगी।* इसी धारा के अंर्तगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के निषेधात्मक आदेश जारी किए जाते है जिसमे कर्फ्यू भी शामिल है। इसी प्रकार अन्य महत्पूर्ण धारायें भी इसमें शामिल की गयी है जो निम्नवत् है।

क्र0सं0  पुरानी धारा/अधिनियम-----नवीन धारा/अधिनियम

1  पुरानी धारा 144 सीआरपीसी-धारा 163 बीएनएसएस
2  पुरानी धारा 107/116 सीआरपीसी-धारा 126/135 बीएनएसएस
3 पुरानी धारा 133 सीआरपीसी -------धारा 152 बीएनएसएस
4 पुरानी धारा 145 सीआरपीसी--------धारा 164 बीएनए सएस
4 पुरानी धारा 146  सीआरपीसी--------धारा 165 बीएनएसएस

कार्यशाला में अपर जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन सन्त कुमार दुबे, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त डिप्टी कलेक्टर, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीलदार, रीडर समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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