रांची: 1984 के सिख दंगा के मामले में मुआवजा और लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि इस संबंध में गठित आयोग की रिपोर्ट के बाद भी दंगा प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही उस समय दर्ज आपराधिक मामलों की स्थिति की जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है।
इस पर अदालत में राज्य गृह सचिव और डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उनसे अदालत में पूछा है कि आखिर मुआवजा देने में क्या समस्या आ रही है। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
