
रांची : सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दे दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह शर्त रखा है कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अगर शिक्षक पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो उनको 3 साल के अंदर जेटेट पास करना होगा। अगर राज्य सरकार 3 सालों में जेटेट की परीक्षा नहीं आयोजित कर पाती है, तो वह शर्त से मुक्त हो जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को हर साल टेट की परीक्षा लेनी चाहिए।
बता दें कि राज्य में वर्ष 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ऐसे में कई अभ्यर्थी नियुक्ति में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। जिस पर अदालत में उक्त आदेश पारित किया है।