निलंबित IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 14 दिसंबर को

निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, 14 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई एससी के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत में हुई. मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने बहस की जबकि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तरफ से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अपना पक्ष रखा. 
 
 
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सिंघल से जुड़े इस मामले में दो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान निचली अदालत में दर्ज हो गया है. हालांकि एक गवाह का बयान चुनाव ड्यूटी में कार्यरत रहने की वजह से दर्ज नहीं हो पाया है. इस पर कोर्ट ने मामले में पूजा सिंघल द्वारा दर्ज जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की. 
 
आपको बता दें 12 अप्रैल 2023 को पूजा सिंघल ने रांची ED की विशेष अदालत में सरेंडर किया था. जिसके बाद से वह होटवार जेल (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) में बंद है. राज्य के खूंटी जिला में हुए मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. 

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