
नई दिल्ली : साल 2023 का आज अंतिम दिन है। कल से साल 2024 का आगाज होने वाला है। ऐसे में ये नया साल अपने साथ कई नए बदलाव को भी लेकर आने वाला है जो आपके जेब पर सीधा असर डालेगा। इनमें आपके बैंक लॉकर से लेकर रसोई में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस के दाम,UPI Payment से लेकर SIM Card तक शामिल हैं। ऐसे तो हर महीने की 1 तारीख को किसी न किसी चीज के दामों में बदलाव होता है। लेकिन साल के पहले दिन होने वाले बदलाव पर लोग खासा ध्यान देते हैं क्योंकि ऐसा मना जाता है कि जो आप साल के पहले दिन करेंगे वहीं पूरे साल भी करेंगे। चलिए इन बदलावों के बारे में विस्तार से बात करते हैं।
LPG सिलेंडर के बदलेंगे दाम!
1 जनवरी से एलपीजी गैस के दामों में बदलाव की उम्मीद है। बीते दिनों सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी थी। हालांकि, रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG Cylinder के दाम में लंबे से बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इसकी कीमतों में नए साल पर राहत मिल सकती है। फिलहाल, 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की देश के प्रमुख महानगरों में कीमतों पर गौर करें, तो राजधानी दिल्ली में ये बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 903 रुपये, कोलकाता में 929 रुपये, मुंबई में 902।50 रुपये और चेन्नई में 918।50 रुपये में मिल रहा है।
बैंक लॉकर एग्रीमेंट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट (Bank Locker Agreement) को रिवाइज किया है। इसके तहत यूजर्स को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और ये डेडलाइन 1 जनवरी को खत्म हो रही है। RBI ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट (Bank Locker Agreement) संशोधित करा लें, अगर ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है। अगर आपने भी बैंक लॉकर ले रखा है तो फिर नए लॉकर एग्रीमेंट को आज ही पूरा कर लें।
एक जनवरी से टेलीकॉम सेक्टर में भी बदलाव होने वाले हैं। इसके तहत टेलिकॉम कंपनियां नया सिम कार्ड देने के लिए कागज आधारित KYC प्रोसेस को खत्म करने जा रही है। यानी अब ग्राहकों को नया सिम कार्ड खरीदने के लिए कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह अब डिजिटल केवाईसी यानी ई-केवाईसी कराना होगा।
इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ये काम नहीं किया है, उनके पास इसे करने के लिए 31 दिसंबर यानी आजभर का मौका है। इस डेडलाइन तक लेट फीस के साथ अपडेटेड ITR दाखिल किया जा सकता है। जुर्माने की बात करें तो ये इनकम के हिसाब से अलग-अलग होता है। अगर टैक्सपेयर्स की आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। जबकि 5,00,000 रुपये से कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपये होगी।