गैंगरेप के 3 दोषियों को 20-20 साल सश्रम कारावास, 20-20 हजार रुपये जुर्माना

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रांची : नाबालिग छात्रा से गैंगरेप करने वाले 3 दोषियों को आज 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। सभी दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। जनवरी 2022 में हुए इस गैंगरेप की सुनवाई रांची पॉक्सो की विशेष अदालत में हो रही थी। इसमें तीनों दोषियों इरशाद अंसारी, कुदुस अंसारी औऱ सोहन कुमार को सजा सुनायी गयी है। जुर्माना की राशि पीड़िता नाबालिग छात्रा को मिलेगी। गैंगरेप की ये घटना जनवरी 2022 में रांची के चान्हो में घटी थी। 



पीडिता छात्रा के परिवार ने इस मामले में चान्हो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सुनवाई के दौरान दोषी सोहन कुमार ने कोर्ट को बताया था कि वो छात्रा से प्यार करता था। लेकिन छात्रा उससे प्यार नहीं करती थी। इससे वो छात्रा से नाराज था। जनवरी 2022 में छात्रा अपने दो सहेलियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इसी समय तीनों दोषियों ने छात्रा को कार से अगवा कर लिया औऱ सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस क्रम में एक दोषी का मोबाइल गिर गया। छात्रा मौका देखकर उनके चंगुल से भाग निकली। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपियों की पहचान पास के पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गयी थी।  

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