धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने जयनगर बरवाअड्डा निवासी संजय रजक उर्फ भुट्टा रजक को बीस वर्ष कैद व पंद्रह हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. मामले में प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 12 अप्रैल 2023 को तड़के तीन बजे आरोपी अपने साथियों के आया और पीड़िता के घर का दरवाजा तोड़कर उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठकर ले गया. एक सप्ताह तक उसे अपने कब्जे में रखा. पीड़िता ने आरोप लगाया कि संजय रजक ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 29 जून 23 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया.
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