रांची: पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की दोनों पत्नी हीरा देवी और शकुंतला कुमारी को जमानत देने से एनआईए कोर्ट ने इनकार कर दिया है. जमानत के लिए दोनों की ओर से दाखिल अर्जी को एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया. दोनों पर दिनेश गोप के लेवी और वसूली के पैसे को निवेश करने का आरोप है.
दिनेश गोप के द्वारा लेवी की वसूली राशि फर्जी कंपनियों के नाम से बैंक में जमा करतीं थीं.याचिकाकर्ता के वकील ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि देखते हुए अदालत से जमानत देने का अनुरोध किया. बता दें कि एनआईए ने दोनों को 30 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था. उस समय से अबतक दोनों जेल में बंद हैं. यह गिरफ्तारी बेड़ो थाना कांड संख्या 67/2016 के तहत की गई है. इस कांड को एनआईए ने 2018 में टेक ओवर कर जांच कर रही है. बता दें कि मामले में एनआईए की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है. इसी मामले में दिनेश गोप को एनआईए ने बीते 22 मई को गिरफ्तार किया है.
