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रांची : शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा मर्डर केस की सुनवाई आज झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इसमें HC ने विधायक शशिभूषण मेहता को पक्ष रखने के लिए समय देने की अपील को स्वीकृति दे दी। बता दें कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा की हत्या गाड़ी से कुचल कर 11 मई 2012 को कर दी गयी थी। शिक्षिका की हत्या का आरोप स्कूल के निदेशक शशि भूषण मेहता, राजनाथ सिंह, प्रदीप कुमार पासवान, धर्मेंद्र कुमार ठाकुर और सत्य प्रकाश पर लगा था। इस मामले में शशिभूषण मेहता सहित छह आरोपियों को बरी किए जाने के अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी थी। इसी की आंशिक सुनवाई आज झारखंड हाईकोर्ट में की गयी।
सुचित्रा मर्डर केस की सुनावई हाईकोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अध्यक्षता वाली बेंच में हुई। बेंच ने प्रतिवादियों शशि भूषण मेहता और अन्य आरोपियों के समय देने की आग्रह को स्वीकार किया। गौरतलब है कि मृतका शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा के भाई गोविंद पांडे ने इस मामले में मुकदाम दायर किया है। गोविंद पांडेय ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है जिसमें शशिभूषण मेहता समेत 6 आरपियों की रिहाई की बात कही गयी है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शशिभूषण मेहता समेत 6 लोगों को नोटिस जारी करने का निर्देश प्रार्थी को दिया था।
गौरतलब है कि 20 दिसंबर 2019 को ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची की शिक्षिका सुचित्रा मेहता हत्या धुर्वा में एक वाहन से कुचलकर कर दी गयी थी। मामले में शशिभूषण मेहता समेत राजनाथ सिंह, प्रदीप कुमार पासवान, धर्मेंद्र कुमार ठाकुर, अनूप सिंह एवं सत्य प्रकाश को रांची की निचली अदालत ने निर्दोष करार दिया था। सभी छह आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की गयी है।