जमशेदपुर : कुलराज हत्याकांड में 18 साल बाद कृष्णा को उम्रकैद



 जमशेदपुर :  बिष्टुपुर में साल 2005 में कुलराज सिंह उर्फ राजू हत्याकांड मामले में सोमवार को एडीजे-वन राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी कृष्णा राव को उम्रकैद की सजा सुनाई. 

इसके अलावा 10-10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं. इसके पूर्व 14 दिसंबर को कृष्णा को दोषी पाया गया था. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल नौ लोगों की गवाही हुई हैं.

 अदालत ने कृष्ण राव को भादवि की धारा 302 हत्या के आरोप में उम्रकैद और 10 हजार रूपए एवं भादवि की धारा 120बी साजिश रचने के आरोप में उम्रकैद 10 हजार रूपए का जुर्माना की सजा सुनाई हैं. जुर्माना नहीं देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई हैं.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement

Contact Form