रांची : पीआईएल मैनेज करने के लिए कैश लेने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान ईडी के गवाह विष्णु अग्रवाल का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया. उनका बयान ED के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने दर्ज करवाया. अपने बयान में विष्णु अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता जाने के लिए उन्होंने ही फ्लाइट की टिकट करवाई थी और ऐसा उन्होंने दो बार किया. ईडी की ओर से बयान दर्ज होने के बाद अब बचाव पक्ष की ओर से गवाह का प्रतिप्रेक्षण (क्रॉस एग्जामिनेशन) करने के लिए 23 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है.
दरअसल 31 जुलाई 2022 को झारखंड हाईकोर्ट के चर्चित अधिवक्ता राजीव कुमार की कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी. व्यवसायी अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में राहत पहुंचाने के नाम पर अधिवक्ता ने पहले 10 करोड़ रुपये की मांग की थी. लेकिन बाद में एक करोड़ रुपये देने की बात तय हुई. पहली किस्त में 50 लाख रुपये लेने के लिए ही राजीव कुमार कोलकाता आये थे. हेयर स्ट्रीट थाने में इसकी शिकायत के बाद अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. ईडी ने PIL मैनेज करने से जुड़े केस में कांड संख्या ECIR-05/2022 दर्ज की है. इस केस में कोलकाता के व्यवसाई अमित अग्रवाल भी आरोपी हैं.
