कन्नौज: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव लवली जायसवाल के मुताबिक दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक 22, 23 एवं 24 जनवरी को एनआई एक्ट की धारा-138 के मामले एवं 29, 30 एवं 31 जनवरी को विद्युत अधिनियम के अंतर्गत लंबित शमनीय दाण्डिक मामलों का निस्तारण विशेष लोक अदालत में किया जायेगा। इस लोक अदालत हेतु पक्षकार संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वादों को नियत कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करवायें एवं आगामी विशेष लोक अदालत का लाभ उठाये।
आज सचिव श्रीमती जायसवाल द्वारा पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्यो की समीक्षा एवं विशेष लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में पराविधिक स्वयं सेवको की बैठक आहूत की गयी, बैठक में उपस्थित समस्त पराविधिक स्वयं सेवकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में विशेष लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेगे पराविधिक स्वयं सेवको द्वारा तहसील तिर्वा में महिलाओं के अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन एवं लैंगिक समानता के प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण से सम्बन्धित कानूनों पर प्रकाश डालते हुये शिविर में उपस्थित महिलाओं, को बताया कि हमारे देश में लड़को और लड़कियों के बीच घरों एवं समुदायों में तथा समाज में प्रत्येक पहलू में लिंग के अनुसार असमानता दिखायी देती है। लैंगिक असमानता के कारण अवसरों में भी असमानता उत्पन्न हो जाती हैए जिससे लड़के और लड़कियां दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा लड़कियों पर पड़ता है।
आकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर जन्म के समय लड़कियों के जीवित रहने की संख्या उसकी विकास की व्यवस्था उसकी शिक्षा की व्यवस्था उच्च स्तर की है। इसी तुलना में भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों की मृत्यु दर अधिक है उसके विकास की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है एवं शिक्षा में भी भेद भाव दिखता है। उन्होंने कहा कि समाज मे लिंग भेद को खत्म करने के लिए समान अवसर बनाने के लिए हमे लड़कियों को समान अवसर देना होगा उन्होने बताया कि महिलाओं से संबंधित कानूनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी।
