Hazaribagh: गांजा तस्करों को 14 वर्ष कैद की सजा


हजारीबाग : हजारीबाग कोर्ट ने दो गांजा तस्करों को 14 वर्ष सश्रम कारावास और डेढ-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. यह सजा एडीजे सात बीके पांडे की अदालत ने सुनाई है. 

इस मामले में चार आरोपियों में दो आरोपी – पटना के बख्तियारपुर माधोपुर नया टोला निवासी मोहम्मद राजा आलम और सतीश कुमार को उक्त सजा सुनाई गई है. जबकि दो आरोपी यूपी के अंबेडकर नगर साहलपुर निवासी राहुल तिवारी और धरम सिंह फरार चल रहे हैं. यह घटना 2 नवंबर 2021 की है. 

बरही थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह एवं सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार में छुपा कर रखा गया 150 किलो गांजा के साथ दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था. जबकि दो लोग फरार हो गए थे. इस संबंध में एनडीपीएस नंबर 3 / 23 में 7 गवाह, एफएसएल रिपोर्ट एवं जब्त वस्तु के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता एनिकेल मिंज एवं सरकार की ओर से विशेष लोग अभियोजक सह अधिवक्ता शशिकांत ओझा ने पक्ष रखा.


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