जमशेदपुर : कदमा उलियान की महिला ने सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ 5 नवंबर 2022 को अप्राकृतिक यौनाचार व बलात्कार करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था. | जमशेदपुर : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और अभय एस ओका की खंडपीठ ने बुधवार को कदमा उलियान निवासी महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार और बलात्कार करने के आरोपी सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को जमानत दे दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया घटना में शामिल महिला का पूर्व में भी इस प्रकार के तीन चार लोगों पर केस करने का इतिहास है. महिला समाज के प्रतिष्ठित लोगों को फंसाकर उनसे रुपये वसूलती है. इसके बाद कोर्ट ने जमानत दे दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता पल्लवी प्रताप, अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता वंश सबलोक, जबकि पीड़िता की ओर से अधिवक्ता जयश गौरव, अधिवक्ता नंदनी राय, अधिवक्ता दीक्षा ओझा मौजूद थे.
Jamshedpur: दुष्कर्म के आरोपी सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
byPrabhat Vision
-
.jpg)