
रांची: राजधानी रांची के ओरमांझी में हुए बहुचर्चित सिर कटी लाश और हत्याकांड मामले में हत्या के आरोपी शेखबेलाल और पत्नी अफशाना खातून रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया. मामले में अपर न्यायुक एमके वर्मा की अदालत ने दोनों आरोपी को दोषी करार दिया. बता दें, मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था जिसके बाद तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपी को दोषी करार दिया है. वहीं इस मामले में दोषियों के सजा की बिंदु पर अब कोर्ट 30 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. आपको बता दें, राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में 3 जनवरी 2021 को युवती की सिर कटी लाश बरामद की गई थी जिसके बाद शहरभर में हड़कंप मच गया था.
मामले में हंगामा के दौरान CM हेमंत के काफिले पर हुआ था हमला
बता दें, इस घटना के बाद राजधानी में कई हिंदू संगठनों ने घटना की घोर निंदा करते हुए शहर के अलग-अलग हिस्सों में जमकर धरना प्रदर्शन और हंगामा किया था. इतना ही नहीं संगठन के सदस्यों ने राजधानी के हरमू स्थित किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री सीएम हेमंत के काफिले पर भी हमला किया था. सीएम के काफिले पर रूकावट डालने को लेकर प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था जिसके बाद सभी को जेल भेजा था.
अवैध संबंध को लेकर राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में 3 जनवरी 2021 को एक युवती की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पुलिस पुलिस ने एक युवती की सिर कटी लाश बरामद की थी. मामले में जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मृतक युवती की पहचान मांडर के लोयो गांव की रहने वाली सूफिया प्रवीण के रुप में की थी. युवती की हत्या अवैध संबंध में की गई थी. युवती की सिर कटी लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए 14 जनवरी 2021 को आरोपी शेखबेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को गिरफ्तार किया था.